रात दस बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे

रिपोर्ट संदीप वर्मा

कौशांबी

सरायअकिल थाना के प्रभारी निरीक्षक ने रविवार को क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों व गेस्ट हाउस मालिकों के साथ बैठक की। इसमें सख्त हिदायत दी कि तेज आवाज में डीजे न बजाएं और रात के दस बजे के बाद प्रत्येक दशा में डीजे का संचालन बंद कर दें। इसके बाद क्षेत्र में कहीं भी डीजे बजता मिला तो संबंधित को बक्शा नहीं जाएगा।

सहालग के कार्यक्रमों में डीजे के अलावा अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वालों की अब खैर नहीं है। प्रमुख सचिव शासन संजय प्रसाद ने इसके लिए सभी जिलों के मंडलायुक्त व डीएम-एसपी को रोक लगाने का निर्देश दे रखा है। बावजूद इसके प्रत्येक दिन-रात डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लगातार ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मामले में प्रभारी निरीक्षक विनीत सिंह ने रविवार को थाना परिसर में क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों व गेस्ट हाउस मालिकों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने डीजे संचालकों स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक दशा में दस बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इतना ही नहीं दस बजे के पहले डीजे बजने पर ध्वनि का विशेष ध्यान रखना होगा। तेज आवाज होने पर भी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। गेस्ट हाउस में लगे वाद्य यंत्रों को भी धीमी आवाज में बजाना होगा। बैठक में डीजे संचालकों व गेस्ट हाउस मालिकों ने प्रभारी निरीक्षक को भरोसा दिया है कि वह नियमों का पूर्ण रूप पालन होगा।

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