अवैध स्थानो/अड्डों से ना खरीदें शराब,अन्यथा स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक : जिला आबकारी अधिकारी

 

जनपद मऊ के जिला आबकारी अधिकारी मो0 असलम ने बताया कि अवैध स्थानों/अड्डों से खरीदी गयी या कहीं भी मुफ्त में बांटी गयी शराब जहरिली हो सकती है तथा इसमें मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है। मिथाइल अल्कोहल एक घातक जहर है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा पीने से व्यक्ति अन्धा हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तब भी यदि शराब पीना ही है तो अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल अधिकृत शराब दुकान से सुरक्षा क्यू०आर० कोड एवं सुरक्षा सील लगी देखकर निर्धारित प्रिन्टेड मूल्य पर ही शराब खरीदें। जनपद मऊ में देशी शराब की बिक्री केवल टेट्रा पैक में की जा रही है और प्लास्टिक की बोतल में देशी शराब की किसी भी प्रकार के ब्राण्ड की मदिरा की बिक्री नहीं की जाती है। इसलिए किसी भी दशा में अवैध स्थानों/अड्‌डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें। “सस्ते के चक्कर में जान न गवायें। जनपद में संचालित हो रही देशी शराब, कम्पोजिट शॉप की फुटकर बिकी की दुकानों एवं मॉडल शाप से बिक्री की जाने वाली मदिरा की शीशियों पर अंकित अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य पर ही मदिरा खरीदें। इसके अतिरिक्त ईंट भट्ठा मालिकों को सचेत किया जाता है कि अपने ईंट भ‌ट्ठा परिसर से अवैध मदिरा का निर्माण एवं विक्रय कदाचित न होने दें। यदि किसी भी प्रवर्तन इकाई द्वारा ईंट भट्ठा से किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बरामदगी की जाती है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध मदिरा का निर्माण/बिक्री तथा ओवर रेटिंग की तत्काल सूचना नीचे अंकित मोबाईल नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि मदिरा की दुकानों पर किसी प्रकार की शिकायत /ओवर रेटिंग/जलमिश्रण/अपमिश्रण/ डायल्यूशन तथा अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री होने की सूचना, प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फी नम्बर 14405 एवं व्हाट्सऐप नम्बर 9454466019 तथा आबकारी निरीक्षक, सदर, मऊ 9454466201, आबकारी निरीक्षक, घोसी, मऊ 9454466202, आबकारी निरीक्षक, मु०बाद, मऊ 9454465887 व आबकारी निरीक्षक, मधुबन, मऊ 9454466998 एवं जिला आबकारी अधिकारी, मऊ के मोबाईल नं0-9454465623 पर बिना किसी भय के दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि जनपद में लाइसेंस धारी संचालित देसी शराब, कंपोजिट शॉप की फुटकर दुकानों से ही शराब खरीद कर उसका सेवन करें।

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