आजमगढ़: घर में घुसकर दुराचार करने वाले आरोपी को मिली 10 साल की सश्रम कारावास

ब्यूरीचीफ संजय सिंह आजमगढ़

Sभारत 24 NEWS March 23, 2023

 

 

 

 

 

 

आजमगढ़। बलात्कार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा छब्बीस हजार पांच सो रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर एक अनिल कुमार वर्मा ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नवंबर 2020 में पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता ननिहाल गए हुए थे।

 

तभी लगभग आधी रात को आरोपी करन पुत्र निरंजन निवासी उमरी श्री थाना गंभीरपुर पीड़िता के घर में घुस गया।पीड़िता के साथ दुराचार किया तथा वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी।इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी करन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।

 

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी करन को दस वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा साढ़े छब्बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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