बिल्डर संजीव जैन और सुधांशु जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज

रिपोर्ट शुभम केशरवानी 

जिला कोर्ट प्रयागराज से बड़ी खबर,

 

बिल्डर संजीव जैन और सुधांशु जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश,

 

एसीजेएम कोर्ट ने 156 (3) सीआरपीसी के तहत FIR दर्ज करने का दिया आदेश,

 

बिल्डर पर मुंडेरा में समय पर फ्लैट बनाकर न देने और मारपीट व धमकाने का आरोप,

पीड़ित सूर्य प्रकाश केसरवानी ने 50 हजार चेक और चार लाख नगद जमा किया,

 

45 लाख 50 हजार में फ्लैट का सौदा तय हुआ,

 

इसके बाद कई किस्त में और पैसे दिए गए,

 

थ्री बीएचके का फ्लैट तीसरी मंजिल पर देने का करार हुआ,

 

प्रार्थी को फ्लैट नहीं दिया गया और उसके खाते में 15 लाख 32 हजार 996 आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दिए गए,

 

बिल्डरों ने आवंटन निरस्त कर दिया और दुकान पर जाकर धमकी दी गई और मारपीट की गई,

 

इस मामले में पीड़ित सूर्य प्रकाश केसरवानी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भी गया,

 

लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की,

 

एसएसपी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई,

 

जिसके बाद पीड़ित ने एफ आई आर दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण ली,

 

कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है,

 

अधिवक्ता कुश पांडेय और भोला तिवारी ने मामले में बहस की।

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