मध्य प्रदेश
दिनांक 9/2/2026
लोकेशन ब्यावरा
जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र राजपूत
वेयरहाउस पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
58 क्विंटल (116 बोरी) गेहूं बरामद, घटना में प्रयुक्त वाहन एवं उपकरण जप्त
घटना का विवरण एवं बारदात का तरीका
दिनांक 02.02.2026 को फरियादी जसरथ पिता अमरचंद, जाति मीना, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम कांसोरकला, थाना ब्यावरा शहर, रात्रि लगभग 01:00 बजे वेयरहाउस में चौकीदारी कर रहे थे। उसी दौरान चार अज्ञात आरोपियों द्वारा फरियादी को कट्टा जैसी वस्तु अड़ाकर बंधक बना लिया गया।
आरोपियों द्वारा दूसरे चौकीदार हरिसिंह प्रजापति के कमरे में जाकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया एवं दोनों चौकीदारों को कमरे में बंद कर दिया गया। तत्पश्चात आरोपियों ने चाकू दिखाकर वेयरहाउस के गेट की चाबी छीनी तथा वेयरहाउस में रखी सरकारी गेहूं की 30 बोरियां लूटकर फरार हो गए।
उक्त घटना पर थाना ब्यावरा शहर में अपराध क्रमांक 86/2026, धारा 309(6) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी (IPS) के निर्देशन में जिले में लूट, डकैती एवं संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकरण की मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे एवं एसडीओपी ब्यावरा श्री प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना ब्यावरा शहर पुलिस को इस गंभीर प्रकरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

तकनीकी विवेचना
घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर आरोपियों एवं वाहन की पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। घटनास्थल आगरा–मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित होने से वहां वाहनों की निरंतर आवाजाही बनी रहती है।
तकनीकी विवेचना के दौरान वेयरहाउस के आस-पास एवं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, जिसमें “आपरेशन चक्षु 360” के तहत जिलें में लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरों का इस पुलिस टीम द्वारा आगरा–मुंबई हाईवे पर लगे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का क्रमबद्ध एवं सूक्ष्म परीक्षण किया गया। निरंतर तकनीकी विश्लेषण एवं फुटेज मिलान के पश्चात घटना में प्रयुक्त वाहन की पहचान की गई ।
जांच के दौरान वाहन का पंजीयन क्रमांक MP09GG2803 (आइसर वाहन) प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर वाहन चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी

1 : फारुख खान पिता अहमद खान उम्र 42 वर्ष, निवासी रसूलपुर, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जिला देवास
2 : कान्हा पिता लगजीराम मोंगिया उम्र 30 वर्ष, निवासी लेकोडा, थाना नीलगंगा, जिला उज्जैन
3 : अंबाराम पिता नागूलाल मालवीय उम्र 29 वर्ष, निवासी जूनापानीखेड़ा, थाना तराना, जिला उज्जैन
न
जप्त माल
आरोपियों के कब्जे से—
• 58 क्विंटल (116 बोरी) गेहूं
• घटना में प्रयुक्त आइसर वाहन MP09GG2803
• कटर एवं अन्य उपकरण
जप्त किए गए हैं।
प्रकरण के 02 आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
