लम्बित डाटा वाले संस्थाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक होगी कार्यवाही :- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा

 

जनपद मऊ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु निर्गत समय सारिणी के अनुसार छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे हैं जो संस्थाओं की लॉगिन पर अग्रसारण हेतु अत्यधिक संख्या में लम्बित है। पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के अनुसार “शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।”

जनपद के समस्त अन्य दशमोत्तर संस्थानों को संस्था की लॉगिन पर लम्बित छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को दिनांक 29 जनवरी 2025 की सांय तक नियमानुसार अग्रसारित / निरस्त करना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा निर्धारित तिथि समाप्त होने के उपरान्त यदि किसी शिक्षण संस्थान की लॉगिन पर डाटा लम्बित रहता है तो ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी।

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