जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 4 लाख 18 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश।

 

 

मऊ। आज जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 18 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। जिसमें रामप्रवेश साहनी पुत्र स्वर्गीय बिहारी साहनी निवासी भीटी मलिन टोला थाना कोतवाली, जनपद मऊ के नाम से एक पल्सर मोटरसाइकिल यू0पी0 54 एस0 5344 जिसकी अनुमानित राशि ₹30 हजार है, राजन शर्मा उर्फ पाजी जीत्तन शर्मा निवासी थलईपुर परमानंद पट्टी थाना हलधरपुर जनपद मऊ द्वारा अपने बड़े भाई राजू शर्मा पुत्र जीत्तन शर्मा के नाम पर एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल यू0पी0 54 ए0एन0 2242 जिसकी अनुमानित कीमत ₹52 हजार है, हरी लाल राजभर पुत्र राजकुमार राजभर निवासी देवी अस्थान ग्राम सभा गंगुआबारी हमीदपुर पोस्ट बड़ा भोपौरा थाना घोसी जनपद मऊ के नाम से मोटर कार मारुति अल्टो वाहन संख्या यू0पी0 54 ए0एच0 0089 जिसकी अनुमानित कीमत ₹2,36,747 है। तथा सूरज गोस्वामी पुत्र लक्ष्मण गोस्वामी निवासी गड़वा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के नाम से एक रायल इनफील्ड बुलेट वाहन संख्या यू0पी0 54 ए0एच0 9222 जिसकी अनुमानित कीमत ₹1 लाख है। को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इन अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित कर इन वाहनों को क्रय किया गया था इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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