छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 जुर्माना 

रिपोर्ट रानू विश्वकर्मा

मामला कोखराज थाना क्षेत्र के चमंधा गांव का पीड़िता द्वारा 20 मार्च 2017 को थाना कोखराज में लिखित तहरीर दिया गया कि 14 मार्च 17 को जब घर पर अकेली थी उसके माता-पिता घर पर नहीं थे फिरता के गांव का एक लड़का राकेश तीव्रता के घर घुस आया और उसके शरीर पर बुरी नीयत से दांत काटा कपड़े फाड़ दिया पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त राकेश मौके से भाग गया पीड़िता के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया मामला विशेष न्यायाधीश पैक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त राकेश को 3 वर्ष का कठोर कारावास और कल ₹5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई और दंड जमा करने पर एक माह का अतीत करवा भुगतना होगा

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