ब्यूरो रिपोर्ट संजीव राय
पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का होगा चयन
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण हेतु समस्त सर्वेक्षकों का एक दिवसी आधारभूत प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी सर्वेक्षकों को आगामी नए वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जाना है, जो आवास विहीन हो, उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अपात्र व्यक्ति का चयन न करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता/अपात्रता की शर्तों का विशेष ध्यान दें, जिससे पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जा सके।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण रामबाबू त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। जिसमें उन्होंने बताया कि 2018 आवास प्लस सर्वे के उपरान्त ऐसे शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनमें आवास की मांग की गयी थी और उस समय उन्हें पात्र पाया गया था अर्थात जिनकी आख्या में हमने यह दर्शाया है कि “वह पात्र है, लेकिन 2018 के आवास प्लस में नाम न होने के कारण उन्हें आवास नहीं दिया जा सकता है। भविष्य में सर्वे के दौरान उनका नाम दर्ज करके आवास का लाभ प्रदान किया जायेगा। ऐसे में उस ग्राम पंचायत सचिव की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों का सर्वे अनिवार्य रूप से किया जाए और जिन शिकायती पत्रों की आख्या पात्र परिवार के रूप में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दी गयी है या सेक्टर प्रभारी द्वारा दी गयी है। ऐसे परिवारों का रजिस्टर ग्राम पंचायतवार अनिवार्य रूप से तैयार होना चाहिए और उनका सर्वे भी अनिवायर्व रूप से किया जाना चाहिए एवं इसकी आख्या 2024 के सर्वे के संदर्भ में अनिवार्यता दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही उस समय ऐसे पात्र पाए गए परिवारों का रजिस्टर विकास खण्ड स्तर पर अवश्य तैयार कर लिया जाए और उसकी सूची सर्वेयर को ग्राम पंचायतवार अनिवार्य रूप से दिया जाए। इस सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों का सर्वे अवश्य कर लें। यदि वे पात्रता की श्रेणी में वर्तमान में एक्जिस्ट कर रहें हैं तो उनका सर्वे अनिवार्य रूप से कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे 2024 की पात्रता/अपात्रता की शर्ते
अपात्रता हेतु मानक
मोटर चलित तीन/चार पहिया वाहन का स्वामी, यंत्रीकृत तीन/चार पहिया, ₹50000.00 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15000 रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो एवं वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक असंचित भूमि हो।
पात्रता हेतु मानक
पात्र लाभार्थी- ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा।
लाभार्थियों के स्वतः अंतर्वेशन के लिए मानक
आश्नय विहिन परिवार, बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह एवं वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए परिवार।
इस बार दो तरीके का सर्वे होगा एक तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विकल्प है जिसमें कोई भी लाभार्थी स्वयं एप के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथ ही एक मोबाइल से केवल एक ही परिवार का सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। दूसरा सर्वेयर के द्वारा रजिस्ट्रेशन का काम किया जायेगा।
सर्वेयर द्वारा किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन में जो भी पात्र लाभार्थी हैं, उनके घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जब सर्वे एप पर अपना आधार नम्बर डालेगा फिर अपने फेस को कैमरे के सामने लाएगा तो उसका ऑथेटिकेशन होगा। उसके उपरान्त सर्वेयर द्वारा परिवार का विवरण भरा जाएगा। इसके अंतर्गत परिवार में कितने सदस्य हैं और जो अंतर्वेशन वहिर्वेशन की शर्तें हैं उसके अन्तर्गत पूरी इनफार्मेशन भी जाएगी।
इस सूचनाओं को भरते समय जो डाक्यूमेण्ट चाहिए होगें उनमें परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, उनका जॉब कार्ड, अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक हो। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, व भूमि सम्बन्धी सूचना। साथ ही सभी सदस्यों का फेस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन भी होगा।
आवास प्लस 2018 के सर्वे में पात्र पाये गये काफी लाभार्थियों को हम आवास इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि कई लाभार्थियों का जॉब कार्ड एक्जिस्ट जैसी समस्याएं थी। इस बार इस तरह की समस्याओं को इस सर्वे को मुक्त कर दिया गया है लेकिन यदि किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में है और उसे आवास नहीं भी मिला है तो उसे आवास दिया जाना संभव नही हो सकेगा। ऐसे में फॉल्स रजिस्ट्रेशन को या ऐसे रजिस्ट्रेशन जिनको हम आवास किसी भी कारण से नहीं दे पा रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में है उस रजिस्ट्रेशन को हटाने को कहा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सभी इनफॉरमेशन सही-सही भरी जाए विशेष तौर पर जॉब कार्ड नंबर किसी भी कीमत पर गलत नहीं भरा जाना चाहिए। अन्यथा बाद में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक के दौरान समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे।