कार्यदाई संस्था द्वारा निर्धारित दर के अनुसार धनराशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा, न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही होगा वितरण।
वाराणसी-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के निर्माण कार्य में ग्राम रेवरीडीह व शहरोज के काश्तकारों द्वारा अधिक भुगतान की मांग को लेकर लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। समस्या के स्थाई समाधान हेतु मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में दिनांक 4 जून को हुई जिलाधिकारी एवं आरओ वाराणसी के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा आरओ वाराणसी को बढ़ी हुई दर के अनुसार अवशेष धनराशि को सक्षम प्राधिकारी के खाता में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, जिस के क्रम में अधिक मुआवजे के भुगतान हेतु कुल 29 करोड़ 94 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि कार्यदाई संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा करा दिया गया।
कार्यदायी संस्था द्वारा अधिक भुगतान की धनराशि को जमा कराने के उपरांत जिला प्रशासन की सक्रियता से अब पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ काश्तकारों द्वारा अभी भी विरोध करने पर जिला प्रशासन ने कठोर विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है एवम् न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही जमा धनराशि का वितरण किया जाना है।अतः जिला प्रशासन उन सभी काश्तकारों को समझाने का प्रयास कर रहा है,जिनका हित प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि निर्धारित दर के अनुसार कार्यदाई संस्था द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी गई है एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही धनराशि का वितरण किया जाना है। अगर न्यायालय का फैसला काश्तकारों के पक्ष में आता है, तो तत्काल काश्तकारों को बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। अतः निर्माण कार्य का विरोध करने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है।